टैक्स रिटर्न भरना केवल आपकी आय का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह बैंक से कर्ज लेने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, किसी भी प्रकार के कर्ज के लिए बैंक आपसे आपकी टैक्स रिटर्न की काँपी माँगती है I आयकर नियमों में एसा प्रावधान है की यदि आपकी आय दो लाख रूपये तक है तो आपको टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नही है, ऐसे में लोग साधारणतया अपनी आय का निवेश उन माध्यमो में करते है जिसमे आयकर से छुट प्राप्त है, और टैक्स रिटर्न दाखिल करने से बचते है, परन्तु आपको एसा नहीं करना चाहिए
आयकर रिटर्न क्यों भरना चाहिए ?
यदि आपकी कुल आय दो लाख रूपये से अधिक है परन्तु निवेश पर प्राप्त छुट के बाद यदि राशी दो लाख रूपये से कम है, फिर भी आपको अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योकि यदि आप बैंक में कर्ज लेने की लिये जाते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते है, तो आपको अपना टैक्स रिटर्न अवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा, क्योंकि कइ देशों के बीजा नियमों के अनुसार टैक्स रिटर्न एक आवस्यक दस्तावेज है और यह आपको कइ जगहों पर मददगार साबित होता है I
आयकर प्रब्धानो के अनुसार धरा 80 सी के तहत एक लाख तक ता छुट प्राप्त किया जा सकता है यदि आपने अपना निवेश LIC. PPF,डाक घर स्थायी जमा, बैंक में स्थायी जमा इत्यादि में किया है और बच्चो की शिक्षा पर ब्यय किया है या गृह ऋण का पुनर भुक्तान किया हो तो आप एक लाख तक का छुट प्राप्त कर सकते है, इसके अलाबे यदि आपने स्वास्थ बिमा योजना में भुकतान किया है तो यह छुट अलग से प्राप्त किया जा सकता है I
इ-रिटर्न कब अनिबर्य है ?
यदि आपकी आय 5 लाख रूपये से अछिक है तो आपके लिए इ-रिटर्न भरना अनिबर्य है, परन्तु आज के समय के जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करने में लिए सभी के को इ-रिटर्न भरना चाहिए, इ-रिटर्न भरना आसन होता है और कम समय में पूरा हो जाता है, परन्तु कुछ बातो का खास ख्याल रखना चाहिए
जब भी आप इ-रिटर्न दाखिल करते है तो पहले आपको अपना TDS को जो यदि कटा हुआ है तो 26A के साथ मिला लेना चहिये, और जब आप ON LINE रिटर्न दाखिल करते है तो आपके पास के ITR V आता है उसका प्रिन्ट ले कर आपको अपना हस्ताक्षर करना होता है और उसको 120 दिन के अंदर बंगलौर निचे लिखे पते पर भेजना होता है साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से
"बसंत झा वत्स "
9310350503
आयकर रिटर्न क्यों भरना चाहिए ?
यदि आपकी कुल आय दो लाख रूपये से अधिक है परन्तु निवेश पर प्राप्त छुट के बाद यदि राशी दो लाख रूपये से कम है, फिर भी आपको अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योकि यदि आप बैंक में कर्ज लेने की लिये जाते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते है, तो आपको अपना टैक्स रिटर्न अवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा, क्योंकि कइ देशों के बीजा नियमों के अनुसार टैक्स रिटर्न एक आवस्यक दस्तावेज है और यह आपको कइ जगहों पर मददगार साबित होता है I
आयकर प्रब्धानो के अनुसार धरा 80 सी के तहत एक लाख तक ता छुट प्राप्त किया जा सकता है यदि आपने अपना निवेश LIC. PPF,डाक घर स्थायी जमा, बैंक में स्थायी जमा इत्यादि में किया है और बच्चो की शिक्षा पर ब्यय किया है या गृह ऋण का पुनर भुक्तान किया हो तो आप एक लाख तक का छुट प्राप्त कर सकते है, इसके अलाबे यदि आपने स्वास्थ बिमा योजना में भुकतान किया है तो यह छुट अलग से प्राप्त किया जा सकता है I
इ-रिटर्न कब अनिबर्य है ?
यदि आपकी आय 5 लाख रूपये से अछिक है तो आपके लिए इ-रिटर्न भरना अनिबर्य है, परन्तु आज के समय के जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करने में लिए सभी के को इ-रिटर्न भरना चाहिए, इ-रिटर्न भरना आसन होता है और कम समय में पूरा हो जाता है, परन्तु कुछ बातो का खास ख्याल रखना चाहिए
जब भी आप इ-रिटर्न दाखिल करते है तो पहले आपको अपना TDS को जो यदि कटा हुआ है तो 26A के साथ मिला लेना चहिये, और जब आप ON LINE रिटर्न दाखिल करते है तो आपके पास के ITR V आता है उसका प्रिन्ट ले कर आपको अपना हस्ताक्षर करना होता है और उसको 120 दिन के अंदर बंगलौर निचे लिखे पते पर भेजना होता है साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से
"बसंत झा वत्स "
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