Tuesday, July 23, 2013

5 लाख तक वेतन प्राप्त करने बाले साबधान.........

5 लाख  तक वेतन प्राप्त करने बालो को भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है

सी बी डी टी ने यह स्पष्ट किया है की 5 लाख रूपये तक  वेतन प्राप्त करने बाले कर्मचारियों को भी अपने आय का रिटर्न भरना आबश्यक है, यह स्पष्ट किया गया है की यह छुट करनिर्धारण वर्ष 2013-14  के लोए नहीं है, अर्थात यदि आपकी वेतन से आय  5 लाख रूपये  तक है तो भी आपको अपना रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है , इस वर्ष छुट केबल 2 लाख तक के आय बालो को प्राप्त है, अर्थात यदि आपकी आय 2 लाख तक है तो आपके लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है,

Monday, July 22, 2013

कर्ज लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है टैक्स रिटर्न

टैक्स रिटर्न भरना केवल आपकी आय का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह बैंक से कर्ज लेने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, किसी भी प्रकार के कर्ज के लिए बैंक आपसे आपकी टैक्स रिटर्न की काँपी माँगती है I  आयकर नियमों में एसा प्रावधान है की यदि आपकी आय दो लाख रूपये तक है तो आपको टैक्स रिटर्न  भरने की आवश्यकता नही है, ऐसे में लोग साधारणतया अपनी आय का निवेश उन माध्यमो में करते है जिसमे आयकर से छुट प्राप्त है, और टैक्स रिटर्न दाखिल करने से बचते है, परन्तु आपको एसा नहीं करना चाहिए

आयकर रिटर्न क्यों भरना चाहिए ?

यदि आपकी कुल आय दो लाख रूपये से अधिक है परन्तु निवेश पर प्राप्त छुट के बाद यदि राशी दो लाख रूपये से कम है, फिर भी आपको अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योकि यदि आप बैंक में कर्ज लेने की लिये जाते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते है, तो आपको अपना टैक्स रिटर्न अवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करना होगा, क्योंकि कइ देशों के बीजा नियमों के अनुसार टैक्स रिटर्न एक आवस्यक दस्तावेज है और यह आपको कइ जगहों पर मददगार साबित होता है  I 
आयकर प्रब्धानो के अनुसार धरा 80 सी के तहत एक लाख तक ता छुट प्राप्त किया जा सकता है यदि आपने अपना  निवेश LIC. PPF,डाक घर  स्थायी जमा, बैंक में स्थायी जमा इत्यादि में किया है और बच्चो की शिक्षा पर ब्यय  किया है या गृह ऋण का पुनर भुक्तान किया हो तो आप एक लाख तक का छुट प्राप्त कर सकते है, इसके अलाबे यदि आपने स्वास्थ  बिमा योजना में भुकतान किया है तो यह छुट अलग से प्राप्त किया जा सकता है I

इ-रिटर्न कब अनिबर्य है ?

यदि आपकी आय 5 लाख रूपये से अछिक है तो आपके लिए इ-रिटर्न भरना अनिबर्य है, परन्तु आज के समय के जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करने में लिए सभी के को इ-रिटर्न भरना चाहिए, इ-रिटर्न भरना आसन होता है और कम समय में पूरा हो जाता है, परन्तु कुछ बातो का खास ख्याल रखना चाहिए

जब भी आप इ-रिटर्न दाखिल करते है तो पहले आपको अपना TDS को जो यदि कटा हुआ है तो 26A के साथ मिला लेना चहिये, और जब आप ON LINE रिटर्न दाखिल करते है तो आपके पास के ITR V आता है उसका प्रिन्ट ले कर आपको अपना  हस्ताक्षर करना होता है और उसको 120 दिन के अंदर बंगलौर निचे लिखे पते पर भेजना होता है साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से 

"बसंत झा वत्स " 
9310350503 





Tuesday, July 16, 2013

Due Date To File Your ITR


Dear Sir/ Madam,

Remember that 31-07-2013 is the last date to file 
your ITR (Income Tax Return) of Financial Year 2012-13 without any late fee.
e-file you return before due date under section 139(1)


Note: 
We provide services in Accounts, TDS Return,  Services Tax Return , VAT Return and Company Registration

Also contact for further Tax Planning / Tax Saving / NOG Consultancy/ trade mark / etc.

Contact :
JCS(Complete Corporate Advisory)
Mr. Basant Jha Vats
109, shri balaji complex,
Main road pandav nagar, delhi 110092
Call:01122483110, 931050503